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पशु बीमा योजना में फ्री बीमा कैसे करायें । Pashu Bima Yojana Me Free Bima Kaise Karayen

पशु बीमा योजना में फ्री बीमा कैसे करायें । Pashu Bima Yojana Me Free Bima Kaise Karayen, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा (Pradhan Mantri Fasal Bima) के अलावा पशु बीमा योजना (Pashu Bima Yojana) का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों का फ्री में बीमा किया जा रहा है।

Pashu Bima Yojana Me Free Bima Kaise Karayen
Pashu Bima Yojana Me Free Bima Kaise Karayen

हालाकि पशुओं की फ्री में बीमा योजना का लाभ कुछ ही किसानों को दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य किसानों के पशुओं का बीमा इस योजना के तहत बहुत ही कम ब्याज दर पर किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है।
ख़ास बात यह है कि इस पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक किसान अपने दुधारू पशु गाय, भैंस के साथ ही अन्य बड़े से लेकर छोटे पशु (भेड़ ,बकरी, सूअर) आदि का भी बीमा करा सकते हैं।

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किसानों को मिलेगा फ्री बीमा का लाभ

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत हरियाणा राज्य के पशुपालक किसानों के पशुओं का बीमा किया जायेगा। इस योजना के तहत बड़े पशुओं का बीमा 100 रूपये से लेकर 300 रूपये और छोटे पशुओं का बीमा 25 रूपये में किया जायेगा। वही अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए यह बीमा फ्री यानि मुफ्त में उपलब्ध होगी।

बीमा प्रीमियम राशि का निर्धारण

इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के पशुपालक बड़े पशु की दूध उत्पादकता के अनुसार मात्र 100 से 300 रूपये में सालभर के लिए अपने पशु का बीमा करा सकते हैं। बड़े पशुओं के तहत इस योजना में गाय, भैंस, जैसे दुधारू पशुओं के साथ ही बैल, ऊंट, घोडा आदि पशुओं का बीमा कराया जा सकता है।

वही इस योजना के तहत छोटे पशुओं में भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश, जैसे पशुओं का बीमा मात्र 25 रूपये के बहुत ही काम प्रीमियम पर कराया जा सकता है। बीमा की अधिकतम सीमा प्रति बड़े पशु 1,25000 रूपये और प्रति छोटा पशु 5000 रूपये रखी गई है। इस योजना के तहत पशुपालक किसान अधिकतम 5 बड़े पशु व् 50 छोटे पशुओं का बीमा करा सकते हैं।

योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप हरियाणा राज्य के पशुपालक किसान है तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना हरियाणा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होगी। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न हैं….

  • आवेदन करने वाले पशुपालक किसान का परिवार पहचान-पत्र।
  • आवेदक किसान का मतदाता पहचान पत्र /राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
  • राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा जारी पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति के लिए जरुरी)।
  • पशुपालक किसान के बैंक खाते का विवरण।

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योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?

हरियाणा राज्य की पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पशुपालकों को हरियाणा सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसकी ऑनलाइन प्रक्रिया निम्न है…

  • सबसे पहले आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण के बाद आवेदक को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जायेगा।
  • इसकी सहायता आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।
  • पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारियां भरने के बाद आवेदन पत्र को सब्मिट करना होगा।
  • आवेदन जमा होने के बाद आवेदन पत्र से असंबंधित जानकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी।
  • आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा और उसे नियमानुसार योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

योजना की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

हरियाणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए राज्य के किसान पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा पशुधन भवन बेस नंबर 9-12 पंचकूला स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा किसान पशुपालक और डेयरी विभाग हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर 0172-2574663, 0172-2574664 या 0172-2586837 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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